चुनाव की पूर्व संध्या पर, कुछ नागरिक इस सवाल से हैरान हैं: "अगर मैं उस दिन शहर में नहीं हूँ तो वोट कैसे दूं?" ऐसे मामलों के लिए, अनुपस्थिति प्रमाण पत्र विशेष रूप से विकसित किए गए हैं। मुख्य बात यह जानना है कि आप उन्हें कहां और कब प्राप्त कर सकते हैं।
यह आवश्यक है
- - पासपोर्ट;
- - आवेदन।
अनुदेश
चरण 1
आरंभ करने के लिए, प्रादेशिक (TEC) या सीमा (PEC) चुनाव आयोगों से संपर्क करें। यहां आपको अनुपस्थिति प्रमाण पत्र जारी करने का अनुरोध करते हुए अपना लिखित आवेदन लाना होगा। यदि आप स्वयं कुछ कारणों से ऐसा नहीं कर सकते हैं (अस्वस्थ महसूस करना, व्यक्तिगत रूप से आयोग से संपर्क करने में असमर्थता, आदि), तो आप जिस व्यक्ति को अपने प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करते हैं, वह आपके लिए एक बयान लिख सकता है। केवल एक चीज जिसे उसे इस तरह के प्रतिनिधित्व की पुष्टि करनी चाहिए, वह है नोटरीकृत पावर ऑफ अटॉर्नी। यह प्रावधान संघीय कानून "चुनाव पर" के अनुच्छेद 74 के पैराग्राफ 3 द्वारा शासित है।
चरण दो
याद रखें कि अपने आवेदन में आपको कारण बताना होगा कि आप मतदान के दिन अपने मतदान केंद्र पर क्यों नहीं आ पाएंगे। कारण कोई भी हो सकता है: छुट्टी पर जाना या व्यापार यात्रा, देश में इस अवधि के दौरान स्थायी निवास, आदि।
चरण 3
इस तथ्य पर विचार करें कि आप मतदान के दिन से 60 दिन पहले अनुपस्थित प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। यह इस तथ्य के कारण है कि प्रत्येक चुनाव अभियान के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग अनुपस्थित मतपत्रों का एक व्यक्तिगत रूप विकसित करता है। और वे चुनाव से 60 दिन पहले इसके फॉर्म को मंजूरी नहीं देते हैं। जैसा कि अभ्यास से पता चलता है, प्रादेशिक आयोग 45-20 दिन पहले अनुपस्थित फॉर्म जारी करते हैं, और 19 दिन पहले सीमा आयोग। जब आप प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं तो समय सीमा मतदान के दिन से एक दिन पहले होती है।
चरण 4
कागज प्राप्त करते समय, अपना पासपोर्ट नंबर इंगित करना सुनिश्चित करें। इसके अलावा, यदि आप प्रादेशिक चुनाव आयोग से प्रमाण पत्र प्राप्त करते हैं, तो एक विशेष दस्तावेज में हस्ताक्षर करें - अनुपस्थित मतपत्र जारी करने का रजिस्टर। यदि आप इसे प्रखंड आयोग में ले जाते हैं, तो हस्ताक्षर सीधे मतदाता सूची में डाल दिए जाने चाहिए। आपको अपनी साइट की सूचियों से बाहर किए जाने के लिए यह आवश्यक है।
चरण 5
अनुपस्थिति प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट डेटा की शुद्धता की सावधानीपूर्वक जांच करें। इसमें आपका अंतिम नाम, पहला नाम, संरक्षक, मतदान केंद्र की संख्या होनी चाहिए जहां आपको पंजीकरण द्वारा सूचियों में शामिल किया जाना चाहिए। और, ज़ाहिर है, अनुपस्थिति प्रमाण पत्र की पुष्टि उस आयोग की मुहर से होनी चाहिए जिसने इसे आपको जारी किया था, और चुनाव आयोग के एक सदस्य के हस्ताक्षर द्वारा समर्थित होना चाहिए।