यूरोपीय संघ अपनी स्थिरता से आकर्षित करता है। अधिक से अधिक लोग इसमें रहना और नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं। इसका मतलब है कि यूरोपीय संघ के 27 देशों में से किसी एक में पासपोर्ट होना।
यह आवश्यक है
जिस आधार पर आप नागरिकता के लिए पात्र हैं।
अनुदेश
चरण 1
नागरिकता प्राप्त करने के लिए, आपको एक निश्चित अवधि के लिए यूरोपीय संघ के सदस्य राज्य में कानूनी रूप से रहने की आवश्यकता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि निवास योग्यता पर कोई एकल प्रावधान नहीं है, यह विभिन्न देशों के लिए 3 से 10 वर्ष तक भिन्न होता है। निवास स्थान चुनते समय, आपको सबसे पहले, इस राज्य के साथ अपने एकीकरण के स्तर से निर्देशित होने की आवश्यकता होती है, और मानदंडों में से एक विश्वसनीयता होनी चाहिए, जिससे वांछित परिणाम प्राप्त करने की संभावना बढ़ जाती है। और निवास के देश के साथ ऐतिहासिक और भौगोलिक संबंध के बारे में मत भूलना।
चरण दो
निवास परमिट जीवन जीने के कानूनी तरीकों में से एक है। निवास परमिट प्राप्त करने के लिए, उचित कारणों की आवश्यकता होती है, जैसे व्यवसाय चलाना, रोजगार अनुबंध के आधार पर, या यूरोपीय संघ में स्थायी रूप से रहने की उचित आवश्यकता। इसके अलावा, आपको दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए और आपके स्थायी निवास स्थान पर अचल संपत्ति या व्यवसाय नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति जिसने निवास परमिट प्राप्त किया है, वह कानूनी अवसरों की मात्रा को बढ़ाता है जो किसी दिए गए देश के नागरिकों के अधिकारों से बहुत कम भिन्न होते हैं। फिर भी, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यूरोपीय संघ के प्रत्येक देश में विदेशी प्रवासियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए एक या किसी अन्य कानूनी स्थिति में संक्रमण की आवश्यकताएं भिन्न होती हैं।
चरण 3
साथ ही, यूरोपीय संघ के किसी भी देश में जन्म पर, गोद लेने के माध्यम से, माता-पिता के विवाह के माध्यम से, देश के कानून द्वारा प्रदान किए गए कारणों के आधार पर आवेदन के माध्यम से, साथ ही साथ यूरोपीय के नागरिक के साथ विवाह के माध्यम से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। संघ। बाद के मामले में, यूरोपीय संघ के प्रत्येक देश में विभिन्न स्थितियों पर विचार करना उचित है। उदाहरण के लिए, ऑस्ट्रिया में, शादी के आधार पर, आपको 2 साल, जर्मनी - 3, और डेनमार्क में - 4 साल जीने की जरूरत है। लेकिन ब्रिटेन में, रूढ़िवादिता के बावजूद, उन लोगों के जीवनसाथी जिन्हें पहले ही वर्क परमिट मिल चुका है क्षेत्र के देशों में प्रवेश करने का समान अधिकार।