अपने देश के देशभक्त होने का अर्थ है सामान्य निर्णय लेने में उदासीन न रहना। सबसे पहले हम चुनाव की बात कर रहे हैं। नियमानुसार मतदान केंद्र पंजीकरण स्थल के पास ही खुलते हैं। लेकिन ऐसी स्थितियां होती हैं जब कोई व्यक्ति पंजीकरण द्वारा मतदान करने में सक्षम नहीं होता है, लेकिन अपने नागरिक कर्तव्य को पूरा करने के लिए बाध्य होता है। ऐसे में आप कहीं और वोट कर सकते हैं।
यह आवश्यक है
- - पासपोर्ट;
- - अनुपस्थित मतपत्र;
- - अनुरोध पर अतिरिक्त जानकारी;
- - स्थापित रूप का एक बयान।
अनुदेश
चरण 1
संघीय कानून "चुनावी कानून पर" के अनुच्छेद 17 के अनुच्छेद 4 के अनुसार, नागरिक जो इसे सौंपे गए क्षेत्र के क्षेत्र में हैं, उन्हें कई बारीकियों के अधीन मतदान करने का अधिकार है। पता करें कि मतदान केंद्र कहां आयोजित किया जाएगा। एक नियम के रूप में, यह पास के स्कूलों या अन्य नगरपालिका संगठनों में से एक में स्थित है।
चरण दो
चुनाव शुरू होने से तीन दिन पहले मतदान केंद्र से संपर्क करें। अपना पासपोर्ट प्रदान करें और इस परिसर में "मतदाता सूची में शामिल होने के लिए" आवेदन करें। आवेदन में, आपको कारण बताना होगा कि आप पंजीकरण पर मतदान क्यों नहीं कर सकते। उचित स्थान पर मतदान की असंभवता की पुष्टि करने वाला एक प्रमाण पत्र भी संलग्न है।
चरण 3
निवास/निवास स्थान पर मतदान के लिए अनुपस्थित मतपत्र के अनुरोध के साथ पंजीकरण के स्थान पर मतदान केन्द्र से संपर्क करें। मतदान के दिन, नए मतदान स्थल पर अपने पासपोर्ट के साथ अनुपस्थित मतपत्र जमा करें।