यदि आपको चुनाव के दिन अपना शहर छोड़ना है, तब भी आप अनुपस्थित मतपत्र लेकर भाग ले सकते हैं। यदि आप हाल ही में अपने गृहनगर से बाहर रहते हैं तो ये दस्तावेज़ आपकी मदद करेंगे।
अनुदेश
चरण 1
अनुपस्थिति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र लिखिए। इसमें कारण बताना होगा कि आप मतदान के दिन अपने मतदान केंद्र पर उपस्थित क्यों नहीं हो सकते। वजह नजरबंदी है तो प्रशासन आवेदन भर सकता है। इस मामले में, आरोपी या संदिग्ध सबसे नीचे अपना हस्ताक्षर करता है और वर्तमान तारीख को इंगित करता है।
चरण दो
अपना आवेदन उस चुनाव आयोग को जमा करें जिसके लिए आपको क्षेत्रीय रूप से सौंपा गया है, या उस सीमा चुनाव आयोग में जो आपके निवास स्थान पर स्थित है। ध्यान रखें कि आपको अनुपस्थित मतपत्र के लिए आवेदन करने की समय सीमा का पालन करना होगा। वे प्रत्येक प्रकार के चुनाव के लिए व्यक्तिगत रूप से निर्धारित किए जाते हैं। आपको आवेदन के साथ अपना पासपोर्ट प्रस्तुत करना होगा।
चरण 3
अनुपस्थिति प्रमाण पत्र प्राप्त करें। इसमें आपका डेटा होगा जैसे कि उपनाम, पहला नाम, संरक्षक, मतदान केंद्र की संख्या, चुनाव आयोग के किसी एक सदस्य की मुहर और हस्ताक्षर भी कूपन पर लगाए जाते हैं।
चरण 4
यदि आप स्वयं ऐसा करने में सक्षम नहीं हैं तो अपने रिश्तेदार से अपने लिए अनुपस्थिति प्रमाणपत्र लेने के लिए कहें। इस मामले में, आपको अपने रिश्तेदार के नाम पर एक पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार करने और इसे नोटरीकृत करने की आवश्यकता है। यदि आपका इलाज अस्पताल में या हिरासत में किया जा रहा है, एक आरोपी या संदिग्ध के रूप में, आपकी मुख्तारनामा चिकित्सा और निवारक संस्था या हिरासत के स्थान के प्रशासन द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है। इसके बाद, आपके रिश्तेदार को पासपोर्ट और मुख्तारनामा के साथ सीमावर्ती चुनाव आयोग में आवेदन करना होगा। इस तरह वह आपके लिए अनुपस्थिति प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकता है।
चरण 5
कृपया ध्यान दें कि अस्थायी पंजीकरण आपको अनुपस्थित मतपत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया से गुजरे बिना आपके वास्तविक निवास स्थान पर मतदान का अधिकार नहीं देता है। एक अपवाद केवल उन छात्रों के लिए बनाया गया है जो छात्र छात्रावास में रहते हैं। अन्यथा, आपको अपने स्थायी पंजीकरण के स्थान पर विशेष रूप से मतदान करने का अधिकार है।