अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका के सबसे बड़े और सबसे समृद्ध राज्यों में से एक है। अर्जेंटीना की नागरिकता के अधिग्रहण और बहाली से संबंधित सभी मुद्दे अर्जेंटीना गणराज्य नागरिकता अधिनियम द्वारा शासित होते हैं। वास्तव में, यदि आप चाहें तो इस सत्कारशील लैटिन अमेरिकी देश का पूर्ण नागरिक बनना इतना कठिन नहीं है।
अनुदेश
चरण 1
सबसे पहले, अर्जेंटीना गणराज्य का नागरिक बनने के लिए, आपको देश में कम से कम दो साल तक रहना होगा। वीजा व्यवस्था में और निवास वीजा प्राप्त करने पर आवास संभव है। मुख्य बात यह है कि आयोग को देश में आपके स्थायी निवास के दस्तावेजी साक्ष्य प्रदान करना है।
चरण दो
इसके अलावा, अर्जेंटीना की नागरिकता के लिए आवेदकों के पास देश में आय का एक प्रलेखित स्थिर स्रोत होना चाहिए। आप न्यायाधीश को वेतन प्रमाणपत्र या कार्य अनुबंध प्रदान कर सकते हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि केवल वे लोग जो बहुमत की आयु तक पहुँच चुके हैं, अर्जेंटीना की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। अर्जेंटीना के नागरिकों से पैदा हुए बच्चे स्वतः ही उस देश की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं, चाहे वे कहीं भी पैदा हुए हों।
चरण 3
अधिकांश अन्य देशों के विपरीत, अर्जेंटीना की नागरिकता प्राप्त करने की प्रक्रिया का अर्थ देश के इतिहास और उसकी संस्कृति की परीक्षा नहीं है। एकमात्र शर्त अर्जेंटीना की राज्य भाषा - स्पेनिश का प्रारंभिक ज्ञान है। अपने ज्ञान का परीक्षण करने के लिए, आपको स्पेनिश में पाठ का एक पृष्ठ पढ़ने के लिए कहा जाएगा। यह भी ध्यान देने योग्य है कि स्वीडन, अमेरिका, चिली, इटली, कोलंबिया, नॉर्वे, स्पेन, इक्वाडोर, पनामा, अल सल्वाडोर, निकारागुआ और होंडुरास जैसे देशों के नागरिक अर्जेंटीना में पहली नागरिकता का त्याग किए बिना दूसरी नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं।
चरण 4
न्यायाधीश के सकारात्मक निर्णय के साथ, आप पहले एक वर्ष के लिए अस्थायी निवास परमिट प्राप्त करते हैं, फिर यह निवास परमिट एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है, और फिर आप देश के पूर्ण नागरिक बन जाते हैं। अर्जेंटीना के नागरिकों के पास काम करने के अधिकार के साथ अधिकांश यूरोपीय देशों में वीजा-मुक्त यात्रा अधिकार हैं। अगर हम नागरिकता प्राप्त करने के समय के बारे में बात करते हैं, तो एक आवेदन पर विचार करने में आमतौर पर एक साल से 14 महीने तक का समय लगता है। थोड़े समय में (6 महीने तक) नागरिकता केवल उन व्यक्तियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है जो अर्जेंटीना के नागरिकों के वंशज हैं, लेकिन जिनके पास दूसरे देश की नागरिकता (राष्ट्रीयता) है।