लातविया में किसे दोहरी नागरिकता का अधिकार है

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Anonim

मिक्सन्यूज़ के अनुसार, 6 सितंबर, 2012 को लातवियाई सीमास ने नागरिकता पर कानून को दूसरे पढ़ने में अपनाया, जो 15 वर्षों तक अपरिवर्तित रहा। यह दोहरी नागरिकता प्राप्त करने के नियम भी स्थापित करता है।

लातविया में किसे दोहरी नागरिकता का अधिकार है
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लातवियाई नागरिकता और प्रवासन मामलों का कार्यालय डेटा का हवाला देता है जिसके अनुसार, हाल तक, केवल 30,000 लोगों के पास दोहरी नागरिकता थी। ये मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ग्रेट ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले लातवियाई नागरिक हैं। लेकिन देश में लागू कानून ज्यादातर मामलों में दोहरी नागरिकता प्राप्त करने पर रोक लगाता है।

नया कानून 1 जनवरी, 2013 से प्रभावी होगा। इसके अनुसार, लातविया से निर्वासित या 1940 से 1990 के बीच प्रवास करने वालों के पास अब दोहरी नागरिकता हो सकती है।

ऐसे व्यक्ति जिनके पास यूरोपीय संघ या नाटो सदस्य देशों की नागरिकता है, साथ ही वे लोग जो उन देशों में रहते हैं जिन्होंने लातविया के साथ दोहरी नागरिकता पर समझौता किया है, वे अपनी इच्छा से लातविया के नागरिक बन सकते हैं। यदि देश ऊपर सूचीबद्ध लोगों से संबंधित नहीं है, तो एक लातवियाई को दोहरी नागरिकता प्राप्त करने की अनुमति के लिए सीधे लातवियाई सरकार को आवेदन करना होगा।

अपनाया गया कानून लातविया के क्षेत्र में रहने वाले "गैर-नागरिकों" से भी संबंधित है। संशोधनों के अनुसार, यूएसएसआर (21 अगस्त, 1991) से लातविया की स्वतंत्रता की मान्यता के बाद पैदा हुए और देश में स्थायी रूप से रहने वाले "गैर-नागरिकों" के बच्चों को लातविया के नागरिकों के रूप में मान्यता दी जाएगी।

इसके अलावा, कानून देश में पैदा हुए सभी बच्चों को लातवियाई नागरिकता देने का प्रावधान करता है। साथ ही, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके माता-पिता की नागरिक स्थिति क्या है। एकमात्र आरक्षण यह है कि "गैर-नागरिक" माता-पिता बच्चे को लातवियाई भाषा सिखाने और उस देश के लिए प्यार पैदा करने के लिए बाध्य हैं जहां वे रहते हैं।

वर्तमान कानून के अनुसार, "गैर-नागरिकों" के बच्चों के पास लातवियाई नागरिकता प्राप्त करने का अवसर है, यदि उनके माता-पिता उपयुक्त अधिकारियों को आवेदन करते हैं। जो लोग १५ वर्ष की आयु तक पहुँच चुके हैं, उन्हें अनिवार्य रूप से लातवियाई भाषा में प्रवीणता का प्रमाण पत्र संलग्न करते हुए, अपने आवेदन स्वयं जमा करने होंगे।

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