अठारह वर्ष की आयु तक पहुंचने वाले रूसी संघ के नागरिक को चुनाव में भाग लेने का अधिकार है। यह अधिकार रूसी संघ के संविधान में निहित है। फिर भी, नागरिकों की कुछ श्रेणियां इस अधिकार से वंचित हैं।
रूसी संघ के संविधान के 32 वें लेख के अनुसार, सरकारी निकायों और स्थानीय स्व-सरकारी निकायों को चुनने का अधिकार अदालत द्वारा अक्षम नागरिकों के साथ-साथ चुनाव के दिन कारावास के स्थानों में रहने वाले नागरिकों से वंचित है। एक अदालत के फैसले से। हमारे देश के संविधान द्वारा किसी अन्य प्रतिबंध की अनुमति नहीं है।
यदि कोई नागरिक चुनाव के दिन जेल में है, लेकिन उसके मामले पर अदालत का फैसला अभी तक जारी नहीं किया गया है, तो उसे वोट देने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। ऐसे मामलों में जहां मामले में अदालत का फैसला पहले से ही ज्ञात है, लेकिन अपील के लिए एक आवेदन दायर किया गया है, अदालत के फैसले को प्रभावी नहीं माना जा सकता है। इसलिए नागरिक को वोट देने का अधिकार बरकरार रहता है। बड़े SIZO में, जहां पर्याप्त संख्या में मतदाता होते हैं, एक अलग मतदान केंद्र बनाया जाता है, छोटे में, मतदान का अधिकार रखने वाले कैदियों को निकटतम मतदान केंद्र पर मतदाता सूची में दर्ज किया जाता है, और एक पोर्टेबल मतपेटी वितरित की जाती है प्रत्येक मतदाता को अलग-अलग दोनों ही मामलों में, वोट की गोपनीयता का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए, प्रत्येक मतदाता को मतपत्र भरने में सक्षम होना चाहिए ताकि कोई यह न देख सके कि वह किसे वोट दे रहा है।
यह सवाल कि क्या दोषी नागरिकों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, दुनिया भर में विवादास्पद है। अकेले रूस में, लगभग ८००,००० लोग अदालत के फैसले से कारावास के स्थानों में हैं और उनके पास अपने राजनीतिक विचार व्यक्त करने का अवसर नहीं है। 8 साल पहले, यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स ने फैसला सुनाया कि कैदियों को वोट देने के अधिकार से वंचित करना मानवाधिकारों का उल्लंघन था। ऐसा फैसला ब्रिटेन के खिलाफ जारी किया गया था। आज, इतालवी मानवाधिकार रक्षक इस मुद्दे में सक्रिय रूप से शामिल हैं। शायद, निकट भविष्य में यह समस्या दुनिया के अन्य देशों में भी उठाई जाएगी।